3000 रु. की पेंशन के लिए आज से करना होगा अप्लाई, इस तरह ले सकेंग PMSYM का लाभ
नईदिल्ली.श्रममंत्रालयनेकहाहैकिअसंगठितक्षेत्रके40वर्षतककीआयुकेकामगार15फरवरीसेहीप्रधानमंत्रीश्रमयोगीमानधन(पीएमएसवाईएम)योजनासेजुड़़सकतेहैं.श्रममंत्रालयनेअधिसूचनाजारीकरकेयहजानकारीदीहै.योजनासेजुड़नेवालेलाभार्थियोंको60वर्षकीआयुकेबाद3,000रुपयेमासिकपेंशनदीजाएगी.वित्तमंत्रीपीयूषगोयलनेअंतरिमबजट2019-20मेंइसयोजनाकीघोषणाकीहै.योजनाकाउद्देश्य15,000रुपयेतककीमासिकआयवालेअसंगठितक्षेत्रकेकामगारोंकोपेंशनउपलब्धकरानाहै.
गोयलनेकहाकिइसयोजनासेअगलेपांचसालमें10करोड़कामगारोंकेयोजनासेजुड़नेकीउम्मीदहै.इसकेलियेअंतरिमबजटमें500करोड़रुपयेकाआवंटनकियागयाहै.उन्होंनेबजटमेंकहाथाकियोजनाकोचालूवित्तवर्षसेहीलागूकरदियाजाएगा.प्रधानमंत्रीश्रमयोगीमानधनसेलाभार्थियोंको60वर्षकीआयुकेबादन्यूनतम3,000रुपयेकीमासिकपेंशनदीजाएगी.इसयोजनाकेतहतयोजनासेजुड़नेवालेकामगारोंकोबहुतहीछोटीराशिहरमहीनेपेंशनयोजनामेंजमाकरनीहोगी.इतनीहीराशिकायोगदानसरकारभीकरेगी.
आजसेप्रभावीहोगीयोजना
श्रममंत्रालयद्वाराजारीअधिसूचनाकेमुताबिक,योजनाकानामप्रधानमंत्रीश्रमयोगीमानधन2019होगा.यहयोजना15फरवरी2019सेप्रभावीहोगी.असंगठितक्षेत्रमेंकामकरनेवालेकामगार15फरवरीयाउसकेबादइसयोजनाकोचुनसकतेहैं.योजनाकेसाथ18सालकीआयुमेंजुड़नेवालेकामगारको55रुपयेमासिकराशिजमाकरनीहोगी.इतनीहीराशिकायोगदानसरकारभीकरेगी.अधिकउम्रमेंयोजनासेजुड़नेवालेव्यक्तिकामासिकअंशदानभीबढ़ताचलाजाएगा.
इसतरहमिलेगाफायदा
योजनासे29सालकीआयुमेंजुड़नेवालेकामगारको100रुपयेमासिकअंशदानकरनाहोगाजबकि40वर्षकीआयुकेव्यक्तिकोयोजनाअपनानेपर200रुपयेप्रतिमाहकाअंशदानकरनाहोगा.योजनाकेतहत60वर्षकीआयुहोनेतकअंशदानकरनाहोगा.यहयोजनारेहड़ी-पटरीलगानेवालों,रिक्शाचालक,निर्माणकार्यकरनेवालेमजदूर,कूड़ाबीननेवाले,बीड़ीबनानेवाले,हथकरघा,कृषिकामगार,मोची,धोबी,चमड़ाकामगारऔरइसीप्रकारकेअनेकअन्यकार्योंमेंलगेअसंगठितक्षेत्रकेकामगारोंकोकवरकरेगी.
इन्हेंनहींमिलेगाफायदा
हालांकि,असंगठितक्षेत्रकेऐसेकामगारइसयोजनाकेलिएपात्रनहीहोंगेजोकिराष्ट्रीयपेंशनयोजना,कर्मचारीराज्यबीमानिगमयोजनायाफिरकर्मचारीभविष्यनिधियोजनाकेतहतआतेहैं.ऐसेश्रमिकजोआयकरदेतेहैं,वेभीपात्रनहींहोंगे.अधिसूचनामेंकहागयाहैकिप्रधानमंत्रीश्रमयोगीमानधनयोजनासेजुड़नेकेलिएश्रमिककीआयु18वर्षसेकमऔर40सालसेज्यादानहींहोनीचाहिए.साथहीश्रमिककेपासआधारसंख्याऔरबचतखाताभीहोनाचाहिए.
मृत्यूकेबादमिलेगीयेसुविधा
यहयोजनाअसंगठितक्षेत्रकामगारसामाजिकसुरक्षाकानून2008केतहतलाईगईहै.योजनाकोचलानेकेलियेकेन्द्रसरकारएकपेंशनकोषस्थापितकरेगी.योजनामेंयहभीप्रावधानहोगाकियदिकोईकामगारनियमितरूपसेअंशदानकरतारहाहैऔरकिसीवजहसेबादमेंउसकीमृत्यूहोजातीहैतोउसकीपत्नीयोजनाकोआगेबढ़ानेकीपात्रहोगी.वहआगेनियमितरूपसेयोजनामेंअंशदानकरसकतीहै.
विकलांगोंकेलिएयेहैव्यवस्था
लाभार्थीकीपत्नीअथवापतिअंशदाताकीमृत्यूहोनेपरयोजनासेयदिबाहरहोनाचाहतेहैंतोवहकियेगएकुलअंशदानपरब्याजसहितपूरीराशिकोप्राप्तकरसकतेहैंऔरयोजनासेबाहरहोसकतेहैं.योजनाकेलाभार्थीकेस्थायीरूपसेअपंगहोनेकीस्थितिमेंभीउसकेपतिअथवापत्नीयोजनाकोआगेजारीरखसकतेहैंअथवाबाहरहोसकतेहैं.अधिसूचनामेंकहागयाहैकिपेंशनशुरूहोनेकेबादलाभार्थीकीमृत्यूहोनेकीस्थितिमेंउसकीपत्नीअथवापतिपेंशनकीहकदारहोगीऔरउसेपेंशनराशिका50प्रतिशतभुगतानकियाजायेगा.